... ब्रेकिंग जशपुर : बिना नवीनीकरण अवैध रुप से संचालित पेट्रोल पम्प सील,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,बाबा अवधूत भगवान राम ट्रस्ट की जमीन पर पूर्व ट्रस्टी द्वारा अवैध रुप से संचालित था पेट्रोल पम्प,ट्रस्ट के वकील ने कहा पूर्व में ही ट्रस्टी को निष्कासित किया जा चुका है, क्रिमिनल केस के साथ हो चुकी है सजा,शासन के आदेश के बाद हुई कार्यवाही।

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ब्रेकिंग जशपुर : बिना नवीनीकरण अवैध रुप से संचालित पेट्रोल पम्प सील,कलेक्टर ने जारी किया आदेश,बाबा अवधूत भगवान राम ट्रस्ट की जमीन पर पूर्व ट्रस्टी द्वारा अवैध रुप से संचालित था पेट्रोल पम्प,ट्रस्ट के वकील ने कहा पूर्व में ही ट्रस्टी को निष्कासित किया जा चुका है, क्रिमिनल केस के साथ हो चुकी है सजा,शासन के आदेश के बाद हुई कार्यवाही।

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,22 दिसंबर 2022 

जशपुर के गम्हरिया में कलेक्टर के आदेश पर खाद्य विभाग ने अवैध रुप से संचालित पेट्रोल पम्प को सील करने की कार्यवाही की है। उल्लेखनीय है की जशपुर में अघोरेश्वर अभिलाषा पेट्रोल पम्प संचालित है जिसमें भूमि के मालिकाना हक़ को लेकर अवधूत भगवान राम ट्रस्ट के साथ पेट्रोल पम्प संचालक का लम्बे समय से विवाद चल रहा है।कलेक्टर द्वारा ट्रस्ट के पक्ष में लगातार फैसला देने के बाद संचालक ने राज्य शासन से अपील की जिसके बाद शासन ने कलेक्टर के पूर्व आदेश को यथावत रखते हुए संचालक को अन्यत्र स्थान का चयन कर विधिवत नवीनीकरण का आदेश जारी किया। परिणामतः कलेक्टर खाद्य शाखा ने आज अवैध रुप  से संचालित पेट्रोल पम्प को सील कर दिया। 

उल्लेखनीय है कि पम्प संचालक हरि सिन्हा उर्फ हरि प्रसाद सिंह, आ. स्व. लालजी सिंह साकिन सुजाबाद जिला-जशपुर (उ.प्र.) हाल मुकाम ग्राम-गम्हरिया के द्वारा छत्तीसगढ़ खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उप.संर. विभाग मंत्रालय नया रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत किया गया था।जिसमें 14 दिसंबर 2022 को पारित आदेश के अनुसार जमीन का मालिकाना हक़ न होने के कारण  कलेक्टर (खाद्य शाखा) जशपुर नगर के आदेश दिनांक 11.07.2008 जिसमें अपीलार्थी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप के अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र को अमान्य किये जाने का आदेश यथावत रखते हुए संचालक को अन्यत्र स्थान चयन कर विधिवत अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की कार्यवाही किये जाने का आदेश किया गया है। 

ट्रस्ट के वकील अखिलेश सहाय ने बताया कि 1961 बाबा अवधूत भगवान राम ट्रस्ट पंजीकृत है। तब से यह जमीन ट्रस्ट की है। पम्प संचालक हरि प्रसाद सिंह  पूर्व में ट्रस्टी रह चुका है जिसको 1993 में ही ट्रस्ट से निष्कासित किया जा चुका है। ट्रस्ट की जमीनों के हेरफेर व अन्य धोखधड़ी के मामलों में क्रिमिनल केस चल चुका है जिसमें 3  साल की सजा भी हो चुकी है। मामला अब भी कोर्ट में लंबित है। 

वकील अखिलेश सहाय ने बताया कि हरि प्रसाद सिंह द्वारा वर्ष 2005 में पेट्रोल पम्प के अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन लगाया गया था जिसे 2008 में कलेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया था। जिसके बाद से पम्प बिना नवीनीकरण के संचालित था। संचालक द्वारा मामले में लगातार अपील करते हुए राज्य शासन तक अपील करने के बाद शासन ने कलेक्टर के आदेश को यथावत रहते हुए अन्यत्र भूमि का चयन करते हुए अनुज्ञप्ति नवीनीकरण का आदेश जारी कर दिया।

 

फलस्वरूप विवादित स्थल ग्रा. गम्हरिया खसरा नं.449 / 5 रकबा 0.90 पर स्थापित अघोरेश्वर अभिलाषा पेट्रोल पम्प का नवीनीकरण आवेदन पत्र निरस्त होने के कारण पेट्रोल पंप का संचालन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुये खाद्य शाखा के अधिकारियों ने पम्प सील कर दिया। 

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