जशपुर, टीम पत्रवार्ता, 06 अप्रैल 2026
जिले के स्वास्थ्य तंत्र में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कलेक्टर रोहित व्यास ने जिला चिकित्सालय जशपुर के एमएलटी संतोष कुमार वाणिक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर ब्लड बैंक में रक्त प्रदाय करने में गंभीर लापरवाही बरतने और वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर का दुरुपयोग कर अनुशासनहीनता करने का आरोप सिद्ध हुआ है।
आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में श्री वाणिक का मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
मामले में जिला चिकित्सालय जशपुर की ब्लड सेंटर प्रभारी एवं पैथालॉजी विशेषज्ञ डॉ. ममता सिंह द्वारा 13 मार्च 2026 को शिकायत के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसके जवाब में 23 मार्च 2026 को श्री वाणिक ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
जांच में पाया गया कि ब्लड बैंक में रक्त प्रदाय में गंभीर लापरवाही बरती गई तथा वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर का स्पष्ट दुरुपयोग किया गया। साथ ही, अपने द्वारा की गई त्रुटियों का दोष अन्य कर्मचारियों पर डालकर जिम्मेदारी से बचने का प्रयास भी किया गया। प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया।
यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के विपरीत पाया गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत कलेक्टर द्वारा निलंबन की कार्रवाई की गई।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।


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