जशपुर, टीम पत्रवार्ता,11 अप्रैल 2026
जिला चिकित्सालय जशपुर में मरीज के परिजनों के साथ कथित अभद्र व्यवहार के मामले में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक ने सख्त रुख अपनाया है। अस्पताल में पदस्थ जीवनदीप कर्मी (ऑपरेटर) श्रीमती मोती चौहान को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 5 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोटिस में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Facebook पर वायरल एक वीडियो के संज्ञान में यह मामला सामने आया। 8 अप्रैल 2026 को प्रसारित इस वीडियो में देखा गया कि आयुष्मान कार्ड चालू कराने पहुंचे मरीज के परिजनों के साथ संबंधित कर्मी द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है।
वीडियो में यह भी स्पष्ट होता है कि मरीज सुबह से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए बार-बार आयुष्मान काउंटर पर आ रहा था, लेकिन समस्या का समाधान शांतिपूर्वक बताने के बजाय कथित रूप से ऊंची आवाज में अनुचित व्यवहार किया गया।
सिविल सर्जन ने अपने नोटिस में कहा है कि यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। एक शासकीय कर्मचारी के रूप में इस प्रकार का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है।
उक्त प्रकरण में श्रीमती मोती चौहान को निर्देशित किया गया है कि वे 5 दिवस के भीतर स्वयं उपस्थित होकर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें।


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