जशपुर,टीम पत्रवार्ता,02फरवरी,2024
सरगुजा संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेंद्र ने शासकीय हाईस्कूल के व्याख्याता राजीव अम्बस्थ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।राजीव अंबस्थ के द्वारा विद्यालयीन समय में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ एवं अश्लील हरकत करने के संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जशपुर के द्वारा गठित जांच समिति के जांच प्रतिवेदन अनुसार श्री अम्बस्थ द्वारा छेड़खानी एवं अश्लील हरकत करने की प्रथम दृष्टया पुष्टि की गई है। सरगुजा कमिश्नर ने व्याख्याता को निलंबित कर दिया है।
श्री अम्बस्थ का उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एव 22(3) के विपरीत है। अतः राजीव अम्बस्थ व्याख्याता (एलबी) शासकीय हाई स्कूल घटमुंडा विकासखंड कुनकुरी जिला जशपुर को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
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