... खबर पत्रवार्ता : 20 साल की सश्रम कैद: पॉक्सो कोर्ट जशपुर के न्यायाधीश जनार्दन खरे का सख्त फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी।

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खबर पत्रवार्ता : 20 साल की सश्रम कैद: पॉक्सो कोर्ट जशपुर के न्यायाधीश जनार्दन खरे का सख्त फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी।

 


जशपुर, टीम पत्रवार्ता, 17 जुलाई 2026 

जशपुर जिले के थाना सन्ना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय (एफटीसी) जशपुर के अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे ने आरोपी सुखदेव राम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह मामला जनवरी 2023 का है। पीड़िता के पिता ने थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी। जांच के दौरान पुलिस ने बालिका को सकुशल बरामद किया। चिकित्सीय परीक्षण, वैज्ञानिक साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।

सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायाधीश जनार्दन खरे ने आरोपी को भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 366क, 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया।

न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा

धारा 363 – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

धारा 366क – 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹1,000 अर्थदंड।

धारा 376(3) – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड।

पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 – 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹2,000 अर्थदंड।

न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को सजा भुगतने के लिए जिला जेल जशपुर भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, इस मामले में तत्कालीन थाना प्रभारी सन्ना निरीक्षक एल.एन. राठिया द्वारा की गई प्रभावी विवेचना तथा विशेष लोक अभियोजक अनुपम कुमार तिर्की की मजबूत पैरवी से आरोपी के विरुद्ध दोष सिद्ध हुआ।

जशपुर पुलिस ने कहा है कि महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध अपराधों के मामलों में त्वरित विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन और प्रभावी न्यायालयीन पैरवी के माध्यम से दोषियों को कठोर दंड दिलाने के लिए वह लगातार प्रतिबद्ध है।

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