जशपुरनगर, टीम पत्रवार्ता, 29 जून 2026
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सुरक्षित खाद्य व्यवस्था, सुशासन और कारोबार को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, जशपुर द्वारा 30 जून 2026 को जिला पंचायत कार्यालय के संवाद सभागार (कक्ष क्रमांक-13) में एफएसएसएआई (FSSAI) लाइसेंस एवं पंजीयन शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित होगा।
शिविर में खाद्य कारोबारियों को नए लाइसेंस एवं पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन तथा आवेदन प्रक्रिया से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारी और तकनीकी सहायता एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य कारोबारियों को नियमों के अनुरूप व्यवसाय संचालित करने में सुविधा प्रदान करना और उपभोक्ताओं तक सुरक्षित खाद्य सामग्री सुनिश्चित करना है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने बताया कि किराना दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, डेयरी, फल-सब्जी विक्रेता, मेडिकल स्टोर, मटन-चिकन शॉप, राइस मिलर्स, खाद्य निर्माता, डिस्ट्रीब्यूटर, कैटरर्स, स्ट्रीट फूड वेंडर्स सहित खाद्य व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों को इस शिविर का लाभ उठाना चाहिए।
विभाग ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31 के अनुसार बिना एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीयन के खाद्य कारोबार संचालित नहीं किया जा सकता। वहीं धारा 63 के तहत बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करने पर 10 लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है।
कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर में 1.50 करोड़ रुपये तक के वार्षिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को खाद्य पंजीयन तथा 1.50 करोड़ से 50 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को एफएसएसएआई लाइसेंस की प्रक्रिया संबंधी मार्गदर्शन और आवेदन सहायता प्रदान की जाएगी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पारदर्शी प्रशासन और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी पात्र कारोबारियों से निर्धारित तिथि पर शिविर में पहुंचकर आवश्यक लाइसेंस एवं पंजीयन संबंधी कार्य पूर्ण कराने की अपील की है।


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