... मामला पीडीएस : सचिव संघ के आरोपों पर फ़ूड इन्स्पेक्टर का आया बयान,कहा -उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हुई FIR की कार्यवाही,पीडीएस के संचालन के लिए सरपंच,सचिव जिम्मेदार,पीडीएस नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा था दुकान का सञ्चालन,न स्टॉक पंजी न वितरण पंजी....इसलिए.......?

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मामला पीडीएस : सचिव संघ के आरोपों पर फ़ूड इन्स्पेक्टर का आया बयान,कहा -उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हुई FIR की कार्यवाही,पीडीएस के संचालन के लिए सरपंच,सचिव जिम्मेदार,पीडीएस नियमों की अनदेखी कर किया जा रहा था दुकान का सञ्चालन,न स्टॉक पंजी न वितरण पंजी....इसलिए.......?

 


जशपुर,टीम पत्रवार्ता,15 जुलाई 2022 

BY  योगेश थवाईत 

जशपुर जिले के बगीचा जनपद पंचायत सचिव संघ द्वारा बगीचा में पदस्थ फ़ूड इन्स्पेक्टर को अन्यत्र हटाने की मांग  को लेकर एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन के बाद खाद्य निरीक्षक चम्पाकली दिवाकर का बयान सामने आया है।उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि फुलझर में ग्रामीणों की शिकायत पर चावल व अन्य खाद्यान्न की अफतरफरी करते रंगे  हाथों पकडे जाने की सूचना उन्हें मिली थी। जिसमें कलेक्टर व एसडीएम के निर्देश पर उन्होंने नायब तहसीलदार के साथ मामले की जाँच की थी।जिसमें सरपंच,सचिव,पीडीएस विक्रेता,परिवहनकर्ता चालक,वाहन स्वामी समेत शिक्षक को दोषी पाया गया जिसके बाद सन्ना थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई गई। 

सचिव संघ के आरोपों पर उन्होंने बताया कि उनके प्रति द्वेषपूर्ण कार्यवाही का प्रयास किया जा रहा है जो गलत है उन्होंने बताया कि उनके द्वारा कोई भी कार्यवाही वैमनस्यता पूर्ण नहीं की  गई है। पूर्व के जाँच का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले बार 60 पीडीएस दुकानों की जाँच की गई थी जिसमें किसी के पास पीडीएस नियमों के तहत दस्तावेज व  पंजी का संधारण नहीं किया जाना पाया गया था। जिसकी जाँच रिपोर्ट उन्होंने कलेक्टर को भेजी थी।जिसके बाद वे विवादों में आ गई और उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जाने लगी। अब अभी उक्त जाँच में कार्यवाही लंबित होने की बात उन्होंने कही। इस जाँच से दुष्प्रेरित होने की बात उन्होंन कही।  

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सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि पीडीएस दुकानों का आबंटन ग्राम पंचायत  को होता है। सरपंच,सचिव,पंच व दो हितग्राही के साथ पांच सदस्यीय दूकान सञ्चालन समिति बनती है। इसके बाद ग्राम सभा द्वारा योग्य व्यक्ति को विक्रेता नियुक्त किया जाता है।जो सतर्कता समिति के निगरानी में दूकान का सञ्चालन करता है। सतर्कता समिति में सरपंच,सचिव,शासकीय कर्मचारी समेत कुल 11 लोग शामिल होते हैं। 

फुलझर में खाद्यान्न की अफरातफरी में सचिव का नाम आया है जिसके कारण वह भी दोषी पाया गया है और मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

खाद्य निरीक्षक द्वारा सन्ना थाने में दर्ज कराए गए एफआईआर के अनुसार विषयांतर्गत लेख है कि दिनांक 23.06.2022 को ग्राम फुलझर में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा के निर्देशानुसार पी.डी.एस. चावल की हेरा-फेरी कर ट्रेक्टर से परिवहन किये जाने हेतु तहसीलदार सन्ना खाद्य निरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक थाना सन्ना एवं हल्का पटवारी के साथ उपस्थित हुई। 

मौके पर ट्रेक्टर (सोल्ड) महेन्द्रा 575 वाहन मालिक राजु एक्का आ. शिवलाल एक्का जाति उरांव उम्र 36 वर्ष में वाहन मालिक के साथ वाहन चालक पारसनाथ राम आ. तिम्बु राम जाति उरांव निवासी ग्राम गुरगुरी के साथ राशन दुकान का कार्यकर्त्ता लोकनाथ राम आ. रामदिला राम जाति उरांव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम गुरगुरी को ग्रामवासियों के द्वारा ट्रेक्टर में रखा गया सामग्री 13 प्लास्टिक बोरी में बोरी सहित कुल वजन 648 किलो तथा 08 बोरी जूट प्रति 50 किलो भरती कुल मात्रा 04 क्विंटल व 01 बोरी नमक वजन 50 किलो है। 

चावल का बाजार मूल्य 41,920 रूपये एवं नमक का बाजार मूल्य 750 रूपये कुल 42,670 रूपये है। ट्रेक्टर मालिक के द्वारा 03 क्विंटल 71 किलो चावल शासकीय प्राथमिक शाला गुरगुरी आबंटन चावल होना बताया गया है। स्कूल में शिक्षक वाहन मालिक की पत्नि का है। स्कूल का चावल ले जाना बताया गया है शेष ट्रेक्टर में लोड चावल सरपंच एवं राशन दुकान कार्यकर्त्ता लोकनाथन राम द्वारा साफ-सफाई हेतु हालर करवाने सरपंच के घर ग्राम गुरगुरी ले जाना बताया गया है।  

मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों एवं वार्ड पंचों के द्वारा राशन दुकान संचालनकर्त्ता सरपंच एवं सचिव उपनंद के उपर चावल की हेराफेरी कर बिक्री हेतु अवैध परिवहन किया जाना बताया गया। संदेहास्पद स्थिति में ट्रेक्टर में जांच पश्चात् चावल अवैध परिवहन किया पाये जाने पर प्रकरण में कार्यवाही हेतु ट्रेक्टर सहित ट्रेक्टर में लोड चावल एवं नमक अभिलिखित मात्रानुसार जप्त कर पुलिस थाना सन्ना की अभिरक्षा में रखे जाने हेतु सहायक उपनिरीक्षक को सुपुर्द किया गया।अतः आपके समक्ष प्रकरण में ग्राम पंचायत फुलझर राशन दुकान संचालनकर्त्ता सरपंच,सचिव उपनंद यादव एवं विक्रेता लोकनाथ के विरूद्ध चावल की हेरा-फेरी कर बिक्री हेतु अवैध परिवहन किये जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की मांग की गई है। 

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