... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : जशपुर "DEO" जे प्रसाद को "कमिश्नर" ने जारी किया "शोकॉज" नोटिस,जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा "सामूहिक शराबखोरी" का मामला,आयुक्त ने कहा "अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं..क्यों न.....?

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ब्रेकिंग पत्रवार्ता : जशपुर "DEO" जे प्रसाद को "कमिश्नर" ने जारी किया "शोकॉज" नोटिस,जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कर्मचारियों द्वारा "सामूहिक शराबखोरी" का मामला,आयुक्त ने कहा "अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं..क्यों न.....?

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,17 जुलाई 2022

BY योगेश थवाईत

सरगुजा संभाग आयुक्त ने जशपुर जिले की लचर व्यवस्था को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी जे प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।डीईओ कार्यालय जशपुर में बीते दिनों वहां के कर्मचारियों द्वारा की गई शराबखोरी के मामले पर सख्त कार्यवाही के बाद अब जिला शिक्षा अधिकारी भी कार्यवाही के राडार पर आ गए हैं।आयुक्त ने डीईओ जे प्रसाद को शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।

संभाग के कमिश्नर ने डीईओ कार्यालय जशपुर में सामूहिक शराबखोरी के लिए यह माना है कि उक्त कार्यालय में अधिकारी का अपने अधीनस्थों पर कोई नियंत्रण नहीं है।उक्त मामले में अब डीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आयुक्त द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है

आप एक जिम्मेदार पद पर जिला शिक्षा अधिकारी जिला जशपुर के पद पर पदस्थ है। दिनांक 09.07.2022 को निजी न्यूज चैनल में प्रसारित विडीयो न्यूज अनुसार आपके जिला शिक्षा कार्यालय जशपुर के कार्यालयीन कक्ष में नरेंद्र भगत सहा० ग्रेड- 02,रवि भगत सहा0ग्रेड-2,संजीव बरवा सहा0ग्रेड 03,निर्मल भगत, वाहन चालक शिवनाथ राम, चौकीदार कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर एवं शिवराम भगत प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला सिटोंगा विकास खण्ड जशपुर द्वारा सामूहिक मद्वपान का सेवन किया जा कर छ0ग0सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 नियम 3 का उलंघन किया गया है। 

जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इस तरह का कृत यह स्पष्ट करता है, कि कार्यालय प्रमुख का अपने अधीनस्थों पर नियंत्रण नहीं है। जहाँ पर अधिकारी का खौफ रहता है वहाँ कोई / कर्मचारी अनुशासनहीनता या दुष्कृत नहीं करता स्पष्ट होता है, कि आपका अपने कार्यालय के कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं है। अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा अपके मुख्यालय में रहते हुए, अनैतिक कार्य (मद्यपान ) कैसे किया गया ?

आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यो न छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे । 

उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवस के भीतर कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



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