... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : जशपुर DEO के बाद BEO को भी शोकॉज नोटिस जारी,सरगुजा कमिश्नर ने कड़े शब्दों में कहा "आपका अपने शिक्षकों पर नियंत्रण नहीं",शिक्षक अनुशासनहीनता,स्वेच्छाचारिता एवं अनैतिक कृत्य कर...........

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ब्रेकिंग पत्रवार्ता : जशपुर DEO के बाद BEO को भी शोकॉज नोटिस जारी,सरगुजा कमिश्नर ने कड़े शब्दों में कहा "आपका अपने शिक्षकों पर नियंत्रण नहीं",शिक्षक अनुशासनहीनता,स्वेच्छाचारिता एवं अनैतिक कृत्य कर...........

 

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,18 जुलाई 2022 

BY  योगेश थवाईत 

जशपुर जिले में शिक्षा की लचर व्यवस्था को लेकर सरगुजा संभाग आयुक्त ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब माँगा है।कुनकुरी बीईओ एसआर साव को नोटिस जारी कर 03 कार्य दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से जवाब माँगा गया है।

आयुक्त सरगुजा ने बीईओ को जारी किये गए नोटिस में कहा है 

आप एक जिम्मेदार पद पर विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कुनकुरी जिला जशपुर में पदस्थ है। आपके विकासखण्ड अन्तर्गत शासकीय प्राथमिक पाठशाला पोखराटोली संकुल बरांगजोर वि०ख०कुनकुरी जिला जशपुर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) प्रभारी प्रधान पाठक रामकृष्ण यादव उर्फ बुधन राम आ० चामू राम के द्वारा नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म किया गया। 

जिसका थाना कुनकुरी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसकी जानकारी थाना प्रभारी कुनकुरी जिला जशपुर द्वारा दिया गया है। 

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) के प्रतिवेदन दिनांक 12.07.2022 में उल्लेख है कि आप अपने ब्लाक क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण एवं कार्य क्षेत्र में भ्रमण नियमित रूप से नही करते है। जिस तरह आपके अधीनस्थ शिक्षक द्वारा दुष्कर्म किया गया है। इससे स्पष्ट होता है, कि वह शिक्षक स्वेच्छाचारित एवं अनैतिक है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि शिक्षकों पर आपका नियंत्रण नहीं है। 

यदि आपके द्वारा विकासखण्ड अन्तर्गत शिक्षकों पर विशेष नियत्रंण बनाकर कार्य किया नहीं गया तो इसी तरह अन्य शिक्षक भी अनुशासनहिता, स्वेच्छाचारिता एवं अनैतिक कृत्य कर सकते हैं।आपका उक्त कृत्य कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना, लापरवाही, पदीय दायित्यों की उपेक्षा एवं स्वैच्छाचारिता का द्योतक है। 

जो छ०ग० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के सर्वथा विपरीत है। अतएव कारण स्पष्ट करें? क्यो न छ0ग0 सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जावे । उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण पत्र प्राप्ति के 03 कार्य दिवस के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के माध्यम से समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।



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