... जशपुर गैंगरेप मामला : जशपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही,रुपए लेकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का साक्ष्य छिपाने व 1 लाख का प्रलोभन देकर मामला रफा दफा करने की पेशकश करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार,पढ़ें पूरी खबर सिर्फ पत्रवार्ता पर....?

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जशपुर गैंगरेप मामला : जशपुर पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही,रुपए लेकर नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का साक्ष्य छिपाने व 1 लाख का प्रलोभन देकर मामला रफा दफा करने की पेशकश करने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार,पढ़ें पूरी खबर सिर्फ पत्रवार्ता पर....?

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,24 फ़रवरी 2022 

BY  योगेश थवाईत 

जिले के बगीचा थाना चौकी पण्डरापाठ क्षेत्र में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को बचाने के उद्देश्य से रकम लेकर साक्ष्य मिटाने वाले कुल 03 आरोपियों को बगीचा पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपियों के विरूद्ध धारा 201, 213 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया है।   

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार थाना बगीचा चौकी पण्डरापाठ के अप.क्र. 24/22 धारा 376(डी), 323, 506 भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपीगण 1-जुगेश्वर राम उम्र 24 साल  2-चुड़र राम उम्र 30 साल, 3- विरेन्द्र राम उम्र 30 साल, 4-दीपू उम्र 32 साल, 5- पारस उर्फ तेलू उम्र 19 साल को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है वहीँ घटना में शामिल 01 अन्य अपचारी बालक से पूछताछ उपरांत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष भेजा गया। 

प्रकरण की विवेचना दौरान पीड़िता ने बताया था कि उसे सहदेव राम द्वारा जुगेष्वर एवं चुड़र को उक्त घटना में मत फंसाओं कहकर नाबालिग पीड़िता को 01 लाख रू. दिया गया था। प्रकरण में आरोपी सहदेव राम उम्र 39 वर्ष का कृत्य धारा 201 भा.द.वि. का पाये जाने पर उसे दिनांक 24.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 

इसी तरह अप.क्र. 25/22 धारा 376(डी), 506 भा.द.वि. 4, 6 पॉक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपीगण 1-चुड़र पैंकरा उम्र 30 साल, 2-पारस उर्फ तेलू, 3-रूपसाय राजवाड़े, 4-फगुआ राम, 5-लालचंद उर्फ दीपू उम्र 32 साल को गिरफ्तार कर पूर्व में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। 

प्रकरण की विवेचना दौरान नाबालिग पीड़िता ने बताया कि घटना दिनांक 19.04.2018 को इसके साथ हुये सामूहिक दुष्कर्म की घटना की रिपोर्ट थाना में करने पर जान से मार डालने की धमकी दिया था। सुदर्षन राम एवं संतोष राम द्वारा आरोपियों का साथ देते हुये दण्ड से बचाने के लिये उनसे उपहार स्वरूप रू. 200 /-, 200 /- लेकर साक्ष्य को छिपाया गया। 

प्रकरण में आरोपियों का कृत्य धारा 201, 213 भा.द.वि. का पाये जाने से आरोपीगण 1-सुदर्शन राम  उम्र 40 साल एवं 2- संतोष राम उम्र 21 साल को दिनांक 24.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।    

प्रकरण की विवेचना कार्यवाही एवं आरोपियों की गिरफ्तारी में निरीक्षक भरतलाल साहू, स.उ.नि. संतोष सिंह, स.उ.नि. नीता कुर्रे एवं अन्य स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।

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