नवा रायपुर, टीम पत्रवार्ता,17 मई 2026
छत्तीसगढ़ शासन के जल संसाधन विभाग ने जांजगीर-चांपा जिले में पदस्थ कार्यपालन अभियंता श्री शशांक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके और वाहन चालक शशिकांत साहू के बीच हुई कथित अभद्र बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद की गई।
जारी आदेश के अनुसार, 12 मई 2026 को हुए वार्तालाप की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी और 13 मई को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई। मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जांजगीर-चांपा द्वारा दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच कराई गई।
जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट हुआ कि कार्यपालन अभियंता श्री शशांक सिंह ने अपने अधीनस्थ वाहन चालक से मोबाइल पर अत्यंत अभद्र एवं आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। साथ ही वार्तालाप में जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति भी अशोभनीय टिप्पणी की गई, जिससे प्रशासनिक छवि धूमिल हुई।
इसके आधार पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्रवाई करते हुए श्री शशांक सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर निर्धारित किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भी दिया जाएगा।
यह आदेश उप सचिव रवीन्द्र कुमार मेढेकर द्वारा राज्यपाल के नाम से जारी किया गया।



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