रायपुर, टीम पत्रवार्ता,5 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ शासन के गृह (पुलिस) विभाग ने दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) सुश्री कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई उनके विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
जारी आदेश के अनुसार जांच के दौरान वित्तीय लेनदेन, जांच में दिए गए कथनों तथा व्हाट्सएप चैट से जुड़े तथ्यों में विरोधाभास पाए गए हैं। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि उन्होंने कर्तव्य निर्वहन के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त किया, अपने पद का दुरुपयोग किया तथा अनुपातहीन संपत्ति अर्जित की। शासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 का उल्लंघन माना है।
इन्हीं आरोपों के आधार पर राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम–9 के तहत सुश्री वर्मा को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर, अटल नगर निर्धारित किया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से, अवर सचिव पूरन लाल साहू द्वारा जारी किया गया है। शासन के इस निर्णय को विभागीय अनुशासन और प्रशासनिक पारदर्शिता के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


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