जशपुर, टीम पत्रवार्ता, 17 फरवरी 2026
जिले के फरसाबहार विकासखंड अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरसई में पदस्थ व्याख्याता (एल.बी.) दीपक तिग्गा को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन आदेश लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, नवा रायपुर द्वारा जारी किया गया है।
पत्रवार्ता को प्राप्त जानकारी के अनुसार, कलेक्टर जशपुर के पत्र के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। आरोप है कि संबंधित शिक्षक बिना पूर्व सूचना या अवकाश स्वीकृति के विद्यालय से अनुपस्थित रहते थे, विद्यालयीन समय में अध्यापन कार्य छोड़कर अन्यत्र चले जाते थे, शिक्षक दैनंदिनी तैयार नहीं करते थे तथा विषय से संबंधित पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं किया गया। साथ ही उपस्थिति पंजी में अनुपस्थित रहने के बाद हस्ताक्षर करने और प्राचार्य द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस की प्राप्ति से इंकार करने की भी बात सामने आई है।
सोशल मीडिया पर प्रसारित वेब न्यूज के अनुसार 10 फरवरी 2026 को विद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बाइबिल की छोटी पुस्तिकाएं बांटने का मामला भी जांच के दायरे में है।
आदेश में उल्लेख किया गया है कि उक्त कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 एवं 7 के विपरीत गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत उन्हें निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर कार्यालय नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी को सात दिवस के भीतर आरोप पत्र का प्रारूप उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मामले को लेकर शिक्षा विभाग में हलचल देखी जा रही है।



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