... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : PM से हुई शिकायत,SDM ने 12 घंटों में जाँच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा,बिना डायवर्सन NH 43 में करोड़ों के मुआवजा राशि वितरण का मामला,शिकायतकर्ता से नहीं हुई पूछताछ,न लिया गया साक्ष्य न दस्तावेज,सुपीरियर फादर सोसायटी कैथोलिक समाज कुनकुरी को दिया गया क्लीन चिट

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ब्रेकिंग पत्रवार्ता : PM से हुई शिकायत,SDM ने 12 घंटों में जाँच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा,बिना डायवर्सन NH 43 में करोड़ों के मुआवजा राशि वितरण का मामला,शिकायतकर्ता से नहीं हुई पूछताछ,न लिया गया साक्ष्य न दस्तावेज,सुपीरियर फादर सोसायटी कैथोलिक समाज कुनकुरी को दिया गया क्लीन चिट

 


जशपुर,टीम पत्रवार्ता,22 दिसंबर 2022 

कुनकुरी में बिना डायवर्सन NH 43 में करोड़ों के मुआवजा राशि वितरण के मामले में शिकायतकर्ता  विरेन्द्र लकड़ा के आवेदन पर कुनकुरी एसडीएम ने तत्काल जाँच करते हुए बिंदुवार जाँच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंपा है। हांलाकि शिकायत आवेदन के कई बिंदुओं पर जाँच रिपोर्ट में  किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।वहीँ शिकायतकर्ता का पक्ष,साक्ष्य,दस्तावेज देखे बिना प्रशासन ने एकपक्षीय जाँच पूरा करते हुए जाँच रिपोर्ट जिला प्रशासन को सौंप दिया है जिसको लेकर भी सवाल उठने शुरु हो गए हैं। 

कुनकुरी एसडीएम से प्राप्त जानकारी के अनुसार विरेन्द्र लकड़ा आत्मज् स्व. इग्नेश लकड़ा जाति उरांव निवासी लोयोला स्कूल के सामने तहसील कुनकुरी जिला-जशपुर के द्वारा प्रस्तुत शिकायत के संबंध में बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है। 

जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की कंडिका 01 में शिकायत किया गया है, कि छत्तीसगढ़ में आवेदक के पूर्वजों के स्वामित्व में खसरा नं. 241 रकबा 26.50 एकड़ भूमि स्थित है, उक्त भूमि पर वर्ष 1951 में विदेशी नागरिक फादर एच. गिटर्स निवासी बेल्जियम के द्वारा फर्जी ढंग से स्वयं को ग्राम कुनकुरी का निवासी बताते हुए अजजा वर्ग की उपरोक्त भूमि को बेनामी संव्यवहार करते हुए छल कपट कर रकबा 19.50 एकड़ भूमि पर कब्जा किया गया बताया गया है। 

जब वर्ष 1951 ईस्वी में शिकायतकर्ता ने विदेशी नागरिक का होना बताया गया तब उसके पश्चात उक्त अंतरणकर्ता के नाम पर भूमि स्वामी में अंकित होना चाहिए जबकि वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख अनुसार भूमि खसरा नं. 241 / 2 रकबा 4.85 एकड़ भूमि स्वामी सुपीरियर फादर सोसायटी ऑफ जीसु समाज काथलिक साकिन कुनकुरी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है, इस प्रकार उक्त भूमि पर किसी विदेशी नागरिक का नाम अंकित नहीं रहा है।

शिकायतकर्ता के द्वारा प्रस्तुत शिकायत की पैरा 02 में वर्णित बिन्दु के संबंध में लेख है, कि इस न्यायालय के रा.प्र.क्र. 201808031700009/06/अ- 23/2017-18 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 06/10/2022 के अनुसार भूमि खसरा नं. 241/2 का अंतरण वर्ष 02/10/1959 के पूर्व है, जो कि उचित प्रतिफल देकर सुपीरियर फादर सोसायटी कैथोलिक मिशन जशपुर के द्वारा पतरस एक्का से डिप्टी कमिश्नर की अनुमति से विधिवत क्रय किया गया है। खसरा नं. 241/2 रकबा 1.963 हे. भूमि के संबंध में छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 170-ख के प्रावधान आकर्षित नहीं होता है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत मुख्यतः खसरा नं. 241/2 रकबा 1.936 हे. से संबंधित है, उक्त भूमि का राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी सुपीरियर फादर सोसायटी ऑफ यीशु समाज कैथोलिक की भूमि है जो कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जशपुर नगर के रा.प्र. क्र. 76/अ-2/1989-90 पक्षकार म.प्र. शासन बनाम सुपीरियर फादर सोसायटी कैथोलिक समाज कुनकुरी में पारित आदेश दिनांक 07/07/1990 द्वारा कृषि से कृषि भिन्न प्रयोजन में व्यपवर्तित है। आवेदित भूमि परिवर्तित भूमि होने से प्रावधान अनुसार मुआवजा की गणना किया गया है।

शिकायतकर्ता ने भूमि खसरा नं. 225 रकबा 1.019 हे भूमि परिवर्तित बताकर मुआवजा की गणना किया जाना बताया गया है, उक्त संबंध में लेख है, कि उक्त भूमि राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी अगापित तिर्की इंजार्च ऑफ लोयोला कुनकुरी के रूप में दर्ज है, उक्त भूमि परिवर्तित भूमि नही है। न ही परिवर्तित भूमि के अनुसार मुआवजा की गणना की गई है। 

भूमि खसरा नं. 244/1 रकबा 0.6960 हे. राजस्व अभिलेखों के अनुसार भूमि स्वामी गर्वनिंग बॉडी ऑफ लोयोला हाईस्कूल जोसेफ प्रेसीडेंटस कुनकुरी के नाम पर भूमि स्वामी हक में दर्ज है उक्त भूमि व्यपवर्तित भूमि है। भूमि खसरा नं. 244/1 परिवर्तित भूमि होने से विधिवत मुआवजा की गणना हुई है। इस प्रकार मुआवजा की गणना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग 43 के चौडीकरण एवं उन्नयन कार्य अंतर्गत भूमि खसरा नं. 241/2 कुल रकबा 1.936 हे. जो कि सुपीरियर फादर सोसायटी यीशु समाज कैथोलिक के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है, उक्त भूमि व्यपवर्तित भूमि है, में से अर्जित रकबा 0.168 हेक्टेयर अर्थात 1680 वर्गमीटर का प्रचलित गाईड़ लाईन अनुसार कुल प्रतिकर रूपये 3,76,78,368/- की गणना किया गया है। 

खसरा नं. 225 कुल रकबा 1.019 हे. जो कि भूमि स्वामी अगापित तिर्की इंजार्च ऑफ लोयोला कुनकुरी है, में से अर्जित रकबा 0.008 हे. अर्थात् 80 वर्ग मीटर असिंचित कृषि भूमि का प्रचलित गाईड़ लाईन अनुसार कुल प्रतिकर रूपये 17,94,208/- गणना किया गया है। 

खसरा नं. 244/1 कुल रकबा 0.6960 हे. परिवर्तित है, भूमि स्वामी गर्वनिंग बॉडी ऑफ लोयोला हाईस्कूल जोसेफ प्रेसीडेंट्स कुनकुरी के नाम पर दर्ज है, में से अर्जित रकबा 0.052 हे. अर्थात् 520 वर्गमीटर का प्रचलित गाईड लाईन अनुसार प्रतिकर की राशि 1,16,62,352/- गणना किया गया है।

इस प्रकार विधिवत गणना किया जाकर भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने शिकायकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत निराधार होने से प्रस्तुत शिकायत विलोपन योग्य होना बताया है।

बहरहाल शिकायतकर्ता के द्वारा मामले की शिकायत प्रधानमंत्री से करते हुए राष्ट्रीय एजेंसी से मामले की जाँच कराने की मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में पूर्व में ही लिखा है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है मामले में संबंधितों का  सांठ-गांठ सरकार के साथ है जिससे मुझे आशंका है कि उक्त संबंध में प्रदेश सरकार के द्वारा यथोचित जांच एवं कार्यवाही आपराधियों के विरूद्ध नहीं की जाएगी इसलिए उक्त संबंध में भारत सरकार के आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो सहित अन्य राष्ट्रीय जांच एजेंसियों से जांच कराकर कार्यवाही की मांग की गई है।अब देखना होगा कि मामले में कब तक राष्ट्रीय एजेंसी जाँच करती है। 

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