जशपुर,टीम पत्रवार्ता,06 फ़रवरी 2021
By योगेश थवाईत
जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में स्कूलों में निर्माण के लिए स्वीकृत राशि को पिछले वित्तीय वर्ष में मनोरा ब्लाक भेज दिया गया था।उक्त मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड के शासकीय स्कूलों की मरम्मत कार्य के लिए राशि स्वीकृत की थी। स्वीकृति मिलने के बाद शासन ने राशि का आवंटन भी कर दिया। लेकिन प्रशासन के जवाबदार अफसरों ने इस राशि को जशपुर के बगीचा विकासखंड के बजाय इसी जिले के मनोरा ब्लाक में भेज दिया। इस पर स्थानीय निवासी बलबीर सिंह पैकरा ने इसकी शिकायत जिला प्रशासन के अधिकारियों से की। जिसपर अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया।
कोई कार्रवाई नहीं होेने पर परेशान होकर उन्होंने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी। इसमें बताया गया है कि जिस ब्लाक के लिए राशि स्वीकृत की गई थी, उसमें गड़बड़ी करने के कारण स्कूलों में काम नहीं हो सका है। याचिका में इस गड़बड़ी के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय कर जिम्मेदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही बगीचा ब्लाक के स्कूलों में काम कराने के लिए राशि देने के लिए निर्देशित किया जाए।
प्रकरण की सुनवाई चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की युगलपीठ में चल रही है। पूर्व में प्रकरण में शासन सहित सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। शासन व जिला प्रशासन के अफसरों की तरफ से जवाब प्रस्तुत कर तर्क दिया गया। वहीं याचिकाकर्ता के वकील ने भी बहस की,सभी पक्षों को सुनने के बाद युगलपीठ ने निर्णय सुरक्षित रख लिया है।जल्द ही हाईकोर्ट अपना निर्णय सुनाएगी।
अब देखना होगा कि हाईकोर्ट के सुरक्षित फैसले में इस मामले को लेकर क्या खुलासा होता है।
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