बिलासपुर(पत्रवार्ता.कॉम) बर्खास्त सिपाही राकेश यादव द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने कहा है कि पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देना जनहित में उचित नहीं है। इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालना मुश्किल हो जाएगा। डिवीजन बेंच ने इसके साथ ही जनहित याचिका को निराकृत कर दिया है।
बर्खास्त सिपाही राकेश यादव ने अपने वकील के जरिए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर साप्ताहिक अवकाश के अलावा अन्य सुविधाओं की मांग की थी।
पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश व अन्य सुविधाओं की मांग को लेकर आरक्षक राकेश यादव की अगुवाई में पुलिस परिवार ने प्रदेश के साथ ही जिले में भी राज्य शासन के निर्देशों की खिलाफत की थी। पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई करते हुए राकेश यादव व एक अन्य आरक्षक को बर्खास्त कर दिया था। जिसके बाद आरक्षक राकेश यादव ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर पुलिसकर्मियों को साप्ताहिक अवकाश सहित अन्य सुविधा देने की मांग की थी।
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