रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 11 जून 2026
राजधानी रायपुर की फाफाडीह स्थित विदेशी मदिरा दुकान में निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर शराब बिक्री का मामला सामने आने के बाद आबकारी विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। मामले में संबंधित क्षेत्र के आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को कर्तव्य में लापरवाही और उदासीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि दुकान में कार्यरत विक्रेता के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल द्वारा किए गए आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फाफाडीह विदेशी मदिरा दुकान के विक्रेता अश्वन कुमार मेरिया द्वारा दो पाव ऑल सीजन गोल्डन कलेक्शन रिजर्व व्हिस्की, जिसकी निर्धारित कीमत 240 रुपये प्रति पाव है, उपभोक्ता को कुल 480 रुपये के बजाय 500 रुपये में बेची गई। जांच में उपभोक्ता से 20 रुपये अधिक वसूले जाने की पुष्टि हुई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत आबकारी उप निरीक्षक कौशल किशोर सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उप आयुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता रायपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।
वहीं, शराब दुकान में कार्यरत विक्रेता के खिलाफ अधिक दर पर शराब बिक्री के आरोप में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।


0 Comments