... LOCKDOWN ब्रेकिंग : "जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने किया एक हफ्ते के "LOCKDOWN" का ऐलान,किसे मिलेगी छूट,कैसे होगी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति,पूरी खबर सिर्फ पत्रवार्ता पर ...बगीचा में शनिवार को नहीं होगी साप्ताहिक बंदी खुली रहेंगी दुकानें ....

आपके पास हो कोई खबर तो भेजें 9424187187 पर

LOCKDOWN ब्रेकिंग : "जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने किया एक हफ्ते के "LOCKDOWN" का ऐलान,किसे मिलेगी छूट,कैसे होगी आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति,पूरी खबर सिर्फ पत्रवार्ता पर ...बगीचा में शनिवार को नहीं होगी साप्ताहिक बंदी खुली रहेंगी दुकानें ....

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,09 अप्रैल 2021

जशपुर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 7 दिनों का पूर्ण लॉक डाउन कलेक्टर ने घोषित किया है।आगामी 11 अप्रैल से दिनांक 18 अप्रैल तक पूर्ण लॉक डाउन होगा जिले की सीमाएं सील रहेंगीबाजार, दुकान सब होंगे बन्द होंगेकलेक्टर,एसपी जशपुर ने आम लोगों से कोरोना चैन तोड़ने के लिए लॉक डाउन का कड़ाई से पालन करने का निवेदन किया है 


कलेक्टर जशपुर श्री महादेव कावरे ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। साथ ही उन्होंने इस दौरान संक्रमण की रोकथाम के लिए हर एक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की है। कलेक्टर श्री महादेव कावरे एंव एसपी श्री बालाजी राव ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया एंव आदेश में कहा गया है कि जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 11.04.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक 18.04.2021 प्रातः 06:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है ।

जिले में शनिवार को बगीचा में साप्ताहिक बंदी रहती है जिसे देखते हुए सीएमओ नीलेश केरकट्टा ने बताया कि रविवार से शुरू हो रहे लॉक डाउन को देखते हुए राशन,फल,सब्जी व अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए नगर पंचायत बगीचा में 10 अप्रैल शनिवार को दुकानें बाजार खुली रहेंगी।जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क लगाना अनिवार्य  होगा ।

उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी । उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी । मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें ।पेट्रोल पम्प संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन , ए.टी.एम. कैश वैन , अस्पताल / मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन / शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन / एम्बुलेंस . एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन , एयरपोर्ट / रेलवे स्टेशन / अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो / टैक्सी विधिमान्य ई - पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड / कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी / उनके अभिभावक , परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी / प्रेस वाहन / न्यूज पेपर हॉकर , दुग्ध - वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा ।

वाहन चालक एवं वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा । अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे । दुग्ध वितरण , सब्जी दुकान तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक ही होगी । 

साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।

दुग्ध व्यवसाय हतु कोई भी दुकान नहीं खोले जायेगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।  पैट शॉप 7 एक्वेरियम की केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं संध्या 05:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी । 8 . एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे । 9 . उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी । 

सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे । उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय सार्वजनिक / अर्द्ध - सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय एवं बैंक बंद रहेंगे तथापि टेलीकॉम , स्वास्थ्य विभाग , पुलिस विभाग , कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग , मनरेगा कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों बंद रहेगी । 

सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें । कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे- कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें । इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें । 

अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम एवं रख - रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई - पास के रूप में मान्य किया जायेगा । 

कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु , मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय - पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथालॉजी लैब अथवा आने - जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा । आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 . ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । बस स्टैण्ड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगी ।

Post a Comment

0 Comments

जशपुर की आदिवासी बेटी को मिला Miss India का ख़िताब