बिलासपुर/जशपुर(पत्रवार्ता.कॉम) रनपुर के बहुचर्चित विद्युत सब स्टेशन मामले में हाईकोर्ट ने आम निस्तारी भूमि में सब स्टेशन बनाने के खिलाफ पेश जनहित याचिका को निर्माण पूरा होने के कारण खारिज कर दिया है।साथ ही बिजली कंपनी को सब स्टेशन से बिजली आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी है।
यह मामला तब और उलझ गया था जब स्थानीय ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने हो गए थे।शुरु से विवादों में रहे सब स्टेशन का निर्माण पूरा हो चुका है।छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जशपुर के बगीचा तहसील के ग्राम रनपुर में सब स्टेशन का निर्माण कराया गया है। इस सब स्टेशन के खिलाफ लुईस तिर्की ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की।
इसमें कहा गया कि सब स्टेशन गांव वालों के आने जाने के रास्ते पर बनाया जा रहा है। यह आम निस्तार और गोठान की भूमि है। इस जमीन पर सब स्टेशन निर्माण नहीं कराया जा सकता। पूर्व में हाईकोर्ट ने राज्य शासन,बिजली कंपनी के अधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बिजली कंपनी ने जवाब प्रस्तुत कर बताया कि सब स्टेशन का निर्माण पूरा कर लिया गया है।
प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित होने के कारण इसको शुरू नहीं किया जा सका है। चीफ जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी व जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की डीबी ने सब स्टेशन का निर्माण पूरा होने पर जनहित याचिका को खारिज कर बिजली कंपनी को बिजली आपूर्ति शुरू करने की अनुमति दी है।जल्द ही इस सब स्टेशन से आसपास के गांव रोशन होते नजर आएंगे।
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