जशपुर,टीम पत्रवार्ता, 1 अगस्त 2025
महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन के निर्देश जारी किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑरेलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य के महत्वपूर्ण फैसले के आलोक में सभी शासकीय व अशासकीय संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि जहां 10 या उससे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, वहां 5 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से ICC का गठन करें।
यह निर्देश सभी प्रकार के कार्यालयों, संगठनों, संस्थाओं, कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों पर लागू होगा, चाहे वे सरकारी नियंत्रण में हों या निजी क्षेत्र में पंजीकृत।
अधिनियम की धारा 4 के अनुसार – समिति गठन अनिवार्य है।
धारा 26 के तहत – समिति नहीं बनाने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह निर्देश सभी शासकीय विभागों, निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों, निजी कंपनियों, विद्यालयों, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों आदि के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू होगा।
समस्त कार्यालय प्रमुखों और नियोक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे 5 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से समिति का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
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