... JUSTICE:- लखपति बनाने वाले सपनों के सौदागर "सद्दाम" को 9 साल सश्रम कारावास के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा,26 लोगों से लाखों की ठगी का मामला।

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JUSTICE:- लखपति बनाने वाले सपनों के सौदागर "सद्दाम" को 9 साल सश्रम कारावास के साथ 50 हजार जुर्माने की सजा,26 लोगों से लाखों की ठगी का मामला।


जशपुर(पत्रवार्ता) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल पांडेय की अदालत ने सेफ शाप ऑफ लाइफ सिक्योर बिजनेस के माध्यम से 26 लोगों से ठगी करने वाले आरोपी सद्दाम अंसारी को 420 के आरोप में 6 साल सश्रम कारावास सहित 30 हजार का जुर्माना व 406 भादवि के अंतर्गत 3 साल का सश्रम कारावास व 20 हजार केअर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।

जशपुर लोक अभियोजक अनिल सिंह ने बताया कि आरोपी सद्दाम अंसारी आत्मज असलम अंसारी उम्र 25 साल रामपुर थाना लोहरदगा हाल मुकाम बुलबुल काम्प्लेक्स कुनकुरी के खिलाफ प्रर्थिया सविता यादव सहित 25,26 आवेदकों ने कलेक्टर जन दर्शन में शिकायत किया था।

जिसमें बताया गया था कि उन्हें व अन्य लोंगो को सद्दाम अंसारी सेफ शाप ऑफ सिक्योर लाइफ बिजनेस के माध्यम से लखपति बनाने का सपना दिखा कर बहला फुसला कर किसी से 10 हजार किसी से 18 हजार किसी से 26 हजार रकम प्राप्त कर किसी कम्पनी में जमा नहीं किया।

उसने जमा राशि को स्वयं उपयोग कर लिया है,कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया था जिस पर जांच के लिये सिटी कोतवाली को निर्देशित किए जाने पर जाँच पश्चात धारा 406,420 भादवि के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनिल पांडेय के अदालत के समक्ष मामला प्रस्तुत किया गया जहां न्यायालय ने उभय पक्षों को सुनने के बाद दोष सिद्ध पाया।

सब्जबाग दिखाकर ठगी करना क्षमा योग्य नहीं।

विद्वान न्यायाधीश अनिल पांडेय ने दंड के प्रश्न पर कहा कि सीधे साधे भोले भाले लोगों को लखपति बनाने का सपना दिखा कर अपने आप को ऑनलाइन बिजनेस का एजेंट बता कर घर बनवाकर देने का झांसा देकर आवेदक गणों की जमा पूंजी को प्राप्त कर अपने उपयोग के लिए सम्परिवर्तित कर आपराधिक न्यास भंग कारित किया है।अतः उदारता बरतना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणाम स्वरूप सद्दाम अंसारी को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत 6 साल का सश्रम कारावास 30 हजार अर्थ दण्ड ,406 भादवि के तहत 3 साल का सश्रम कारावास व 20 का जुर्माने की सजा सुनाई गई।दोनो सजाएं एक के बाद एक भोगनी होंगी।वहीं जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 6- 6 माह के अतिरिक्त सजा भुगतने की सजा सुनाई गई।

न्यायालय के इस फैसले से ऐसे धोखाधड़ी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।जिले में आईडोल इंडिया समेत कई नेटवर्किंग कम्प्पनियों में अब भी लोगों के लाखों रुपए फंसे हुए हैं।ऐसे में इस बड़ी कार्रवाई से एक बार फिर से न्याय की आस जगी है।

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