... छत्तीसगढ़: प्रदेश में अभी नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं, पुराना नियम ही रहेगा प्रभावी, सरकार का निर्णय...

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छत्तीसगढ़: प्रदेश में अभी नया संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट लागू नहीं, पुराना नियम ही रहेगा प्रभावी, सरकार का निर्णय...







रायपुर (टीम पत्रवार्ता) 4 सितंबर

छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में संशोधित नियमों का विधि विभाग अध्ययन करेगी। इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने विधि विभाग के अधिकारियों को संशोधित नियमों का अध्ययन कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट आने के बाद सरकार फैसला लेगी कि संशोधित नियमों को प्रदेश में लागू किया जाए या नहीं। तब तक प्रदेश में पुराना नियम ही प्रभावी रहेगा। 

मंत्रालय महानदी भवन में परिवहन मंत्री अकबर ने मोटरयान अधिनियम के संशोधित नियमों पर विधि विधाई विभाग के अधिकारियों के अलावा परिवहन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। केंद्र सरकार ने मोटर यान अधिनियम में जितने भी संशोधन किए हैं उन पर चर्चा हुई। संशोधन नियमों में जुर्माने को बढ़ाने के साथ जेल का भी प्रावधान किया गया है। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि यातायात नियमों पर जनता को जागरूक करने की ज्यादा जरूरत है। जुर्माना और जेल भेजने की बजाये जनता को और जागरूक किया जाना चाहिए।

मंत्री अकबर ने कहा कि विभाग की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। रिपोर्ट आने के बाद राज्य की जनता के हित में जो सर्वोत्तम होगा, उसे लागू करने का निर्णय लिया जाएगा।

गौरतलब है कि देश में 1 सितबंर से नया मोटर ह्वीकल एक्ट लागू हो चुका है। लेकिन फिलहाल मध्यप्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें इसके पक्ष में नहीं है। अब इसमें ताजा नाम छग का भी जुड़ गया है। 

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