... छग हाईकोर्ट: प्रदेश की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के खिलाफ याचिका, फैसला सुरक्षित..

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छग हाईकोर्ट: प्रदेश की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के खिलाफ याचिका, फैसला सुरक्षित..





बिलासपुर(टीम पत्रवार्ता) 5 सितंबर 2019

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए प्रदेश की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग करने के खिलाफ पेश याचिका में सुनवाई पूरी होने के बाद निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है। 

राज्य शासन ने प्रदेशभर की सेवा सहकारी समितियों के पुनर्गठन के लिए अधिसूचना जारी कर 30 जुलाई 2019 तक दावा-आपत्ति आमंत्रित की। दावा-आपत्ति का निराकरण किए बिना शासन ने 30 अगस्त 2019 को प्रदेश की 1035 सेवा सहकारी समितियों को भंग कर दिया है।

इसके खिलाफ सेवा सहकारी समिति भैसमा के सदस्य लक्ष्मण उरांव, बरपाली समिति के मोहनलाल कंवर, जीवन लाल कंवर समेत अन्य समितियों के सदस्यों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

चीफ जस्टिस पीआर रामचंंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डीबी में सभी याचिकाओं को क्लब कर सुनवाई के लिए रखा गया। डीबी ने शासन व याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी किए जाने के बाद मामले को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा है।

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