रायपुर(पत्रवार्ता.कॉम) नगरीय निकाय के शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने नगरीय निकाय के शिक्षक संवर्ग के लिए अंशदायी पेंशन योजना लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ये आदेश 1 अप्रैल 2012 से लागू होगा।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि अंशदायी पेंशन योजना हेतु शिक्षक संवर्ग नगरीय निकाय अपने मूल वेतन के 10 प्रतिशत तक की राशि इस योजना में जमा करता है तो नियोक्ता द्वारा भी उतनी ही राशि अपने अंश के तौर पर जमा कर दी जायेगी। इस योजना का क्रियान्वयन विभाग द्वारा पूर्व में जारी निर्देश फरवरी 2017 के अनुसार ही किया जायेगा। देखा जाये तो चार साल पुराने वेतन से कटौती को प्रारम्भिक आर्थिक नुकसान के तौर पर भी देखा जा रहा है, लेकिन इसका दूरगामी फायदा शिक्षाकर्मियों को मिलेगा।
माना जा रहा है कि अगर 10 फीसदी की कटौती मूल वेतन से करने के फैसले को शिक्षाकर्मी स्वीकार करते हैं, तो जाहिर है इतनी ही राशि विभाग को भी जमा करनी होगी। इससे ना सिर्फ शिक्षाकर्मियों को पोस्ट रिटायरमेंट में बड़ा फायदा होगा, बल्कि उनकी पेंशन स्कीम अन्य विभाग की तरह ही सुचारू हो जायेगी।
0 Comments