... सरोकार : "कलेक्टर" ने ऐसे बदला "सिस्टम" ,24 घंटों में मिला मुआवजा,अब "सहायता राशि" के लिए नहीँ भटकेंगे पीड़ित,देखिए कैसे बदला सिस्टम.....

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सरोकार : "कलेक्टर" ने ऐसे बदला "सिस्टम" ,24 घंटों में मिला मुआवजा,अब "सहायता राशि" के लिए नहीँ भटकेंगे पीड़ित,देखिए कैसे बदला सिस्टम.....



जशपुर,योगेश थवाईत,
टीम पत्रवार्ता 30 जून 2020

प्राकृतिक आपदा समेत अन्य मुआवजों के मामले में होने वाली लेटलतीफी से अब कोई परेशान हैं होगा,न ही उसे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे।अब आपको 24 से 48 घंटों में मुआवाज़े की राशि मिल जाएगी।पदस्थ जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने ऐसे मामलों को त्वरित कार्यवाही करते हुए गंभीरता से निपटाने के लिए नया सिस्टम बनाया है।

2 दिन पहले पत्थलगांव के बागबहार में आकाशीय बिजली गिरने से मृत हुए 2 ग्रामीणों के आश्रितजनों को कलेक्टर द्वारा घटना के 24 घंटे के अन्दर 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई।मुआवजे का चेक स्वयं कलेक्टर ने मृतक के परिजनों को उनके घर जाकर प्रदाय किया।


जिले में प्राकृतिक आपदा समेत बहुत से मामले सामने आते हैं जिसमें मुआवजे को लेकर ग्रामीणों को खासी परेशानी झेलनी पड़ती थी और लगभग 2 से 3 महीने काफी जद्दोजहद के बाद उन्हें मुआवजे की राशि मिल पाती थी।

सोशल मीडिया में भी कलेक्टर की पहल की खूब सराहना की जा रही है पत्रकार संतोष चौधरी अपने फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं।"शासन नहीं सेवा करने आये हैं ये कलेक्टर "इसके साथ ही उन्होंने कलेक्टर का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

पत्थलगांव के बागबहार में 28 जून की शाम 4 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती और एक युवक की मौत हो गई थी। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने आरबीसी 6 (4) के तहत 24 घण्टे के भीतर याने 29 जून की शाम को मृतिका चंपा राऊत , मृतक सुनील के घर पहुंचकर परिजनों को 4 - 4 लाख रुपये का मुआवजा दिया। यह जिले में पहली बार हुआ है कि तत्काल पूरा मुआवजा दिया गया । साथ ही तपकरा में  25 जून को सर्पदंश की शिकार मृतिका शिवानी सिदार के परिजनों को भी 4 लाख की मुआवजा राशि प्रदान की गई। 

अब यह समस्या दूर हो गई है।जिला कलेक्टर महादेव कावरे ने घटना के महज 24 घंटे में मुआवजे की राशि देकर उन्होंने एक मिसाल कायम की है।मुआवजे के प्रकरण में कागजी कार्यवाही,पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम होते हैं जिन्हें प्राथमिकता से पूरा कराते हुए कलेक्टर ने एक नया सिस्टम डेवलप किया है।अब जिले में ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही के बाद 24 से 48 घंटों में संबंधित परिवार को मुआवजा मिल सकेगा। 













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