बिलासपुर(पत्रवार्ता.कॉम) हाईकोर्ट ने चिटफंड कंपनियों के मालिकों व डायरेक्टरों पर जुर्म दर्ज कराने पेश 38 याचिकाओं पर निर्णय सुरक्षित रखा है।
दरअसल प्रदेश में अनमोल इंडिया समेत विभिन्न चिटफंड कंपनियों ने कार्यालय खोलकर निवेश करने पर अधिक लाभ देने का प्रलोभन दिया। इसके बाद जनता के करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने कंपनियों के अभिकर्ताओं के खिलाफ जुर्म दर्ज किया है। इसके खिलाफ निवेशकों व एजेंटों ने हाईकोर्ट में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की। इसमें कंपनी के मालिक व इनका प्रचार करने वाले नेताओं के खिलाफ भी जुर्म दर्ज करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया है कि जिन एजेंटों को पुलिस ने आरोपी बनाया है उन्होंने भी कंपनी में अपनी गाढ़ी कमाई के लाखों रुपये निवेश किए हैं। हाईकोर्ट में 38 निवेशकों व एजेंटों की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय सुरक्षित रखा है।
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