... Big ब्रेकिंग जशपुर : जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच शुरु,अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप,छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी किया पत्र,विभागीय जांच शुरु,डीईओ पर विभाग ने कसा शिकंजा।15 दिवस के अंदर डीईओ को देना होगा जवाब, नही तो होगी एक पक्षीय कार्यवाही।

आपके पास हो कोई खबर तो भेजें 9424187187 पर

Big ब्रेकिंग जशपुर : जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध जांच शुरु,अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी का आरोप,छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अवर सचिव ने जारी किया पत्र,विभागीय जांच शुरु,डीईओ पर विभाग ने कसा शिकंजा।15 दिवस के अंदर डीईओ को देना होगा जवाब, नही तो होगी एक पक्षीय कार्यवाही।

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,11 फरवरी 2023

जशपुर जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध शासन स्तर पर विभागीय जांच शुरु हो गई है।उल्लेखनीय है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद पर अनुकंपा नियुक्ति में गड़बड़ी के आरोपो के मद्देनजर संभागीय संयुक्त संचालक सरगुजा अम्बिकापुर  के द्वारा शासन को पत्र लिखकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।जिसपर अवर सचिव ने डीईओ से 15 दिवस के अंदर जवाब मांगा है।

महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-05/2023/20-2 के अनुसार डीईओ को पत्र जारी किया गया है।जिसमें उल्लेख है कि संभागीय संयुक्त संचालक, सरगुजा,अम्बिकापुर के द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही के तहत आपको यह सूचित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथाअपील) नियम, 1966 के नियम-14 के अंतर्गत आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करना प्रस्तावित है। 

जिन बिन्दुओं के आधार पर आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है, उनका उल्लेख संलग्न आरोप पत्र में किया गया है। अभिकथन, जिस पर आरोप आधारित है, उनका विवरण संलग्न अभिकथन पत्र में दिए अनुसार हैं। अभियोजन पत्र के अभिलेखों की सूची तथा गवाहों की सूची भी संलग्न है।

डीईओ जेके प्रसाद को जारी पत्र में यह उल्लेखित है आपसे यह अपेक्षा की जाती है कि आप इस आरोप पत्र की प्राप्ति के 15 दिवस की समयावधि में अपने बचाव में प्रतिवाद का लिखित कथन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,मंत्रालय रायपुर को सीधे भेजें और साथ ही यह भी बतायें कि 

 (1) क्या आप इस जांच प्रकरण में व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं। 

(2) यदि आप अपने बचाव में किसी गवाह / गवाहों को बुलाना चाहते है, तो उनके पूर्ण पते सहित नामों की सूची भेजें।

(2) यदि आप अपने बचाव में किन्हीं अभिलेखों को प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो उन अभिलेखों की सूची औचित्य के साथ भेजें।

आप स्पष्ट रूप से उल्लेख करें कि जांच के दौरान किस पते पर आपसे पत्राचार किया जावे?

3/ आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि बचाव में आपका लिखित प्रतिवाद निर्धारित

समयावधि अर्थात् 15 दिवस के अंदर प्राप्त नहीं होता है, तो आपके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी। 

डीईओ पर यह आरोप है कि आपकी जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर के पद पर पदस्थापना अवधि में कार्यरत रहने के दौरान दिवंगत लोक सेवक श्री बैजनाथ राम के पुत्र (श्री मनकुमार राम) भृत्य के पद पर शासकीय सेवा में पदस्थ होने पर भी विधि विरूद्ध दिवंगत लोक सेवक के छोटे पुत्र- प्रेम कुमार राम को सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गई है। आपका उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम-1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है।

बहरहाल अब देखना होगा की जिला शिक्षा अधिकारी उक्त मामले में शासन को क्या जवाब देते हैं।फिलहाल इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

Post a Comment

0 Comments

जशपुर की आदिवासी बेटी को मिला Miss India का ख़िताब