... COVID19 न्यूज : "अब 5 अप्रैल तक बंद रखनी होंगी "दुकानें",संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश।

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COVID19 न्यूज : "अब 5 अप्रैल तक बंद रखनी होंगी "दुकानें",संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जारी किया आदेश।



जशपुर,टीम पत्रवार्ता,21 अप्रैल

जिला कलेक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर एहतियातन 5 अप्रैल तक जिले की समस्त नगरीय क्षेत्र की दुकानों को 5 अप्रैल या आगामी आदेश पर्यंत बंद रखने का आदेश जारी किया है।कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी निर्देशों का पालन न करने पर वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेेणी में आता है एवं आदेश का उल्लंघन किये जाने पर नियमातंर्गत सख्त कार्यवाही किये जाने का उल्लेख आदेश में किया गया है।

5 अप्रैल तक फिलहाल दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।जिला कलेक्टर निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने जशपुर जिले में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतुु राशन दुकानों, मेडिकल स्टोर व अन्य दैनिक उपयोग की चीजों की बिक्री स्थानों के अलावा अन्य सभी संस्थानों, एवं दुकानों को दिनांक 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के निर्देश दिए है।

उल्लेखनीय है कि नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) एक संक्रामक बीमारी है, जो विभिन्न देशों मे कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले चुकी है। कलेक्टर  द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि इससे बचने के सभी संभावित उपाय अमल में लाये जायें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाये रखना अतिआवश्यक है।

लोगों का एक-दूसरे के सम्पर्क में न आना ही संक्रमण को तेजी से फैलने से रोकने का एकमात्र तरीका है। इस बीमारी के ईलाज के लिये अभी तक कोई दवाई नहीं होने के कारण संक्रमण को रोकना ही इससे बचाव का बेहतर तरीका है। 

कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने जशपुर जिले की समस्त नगरीय सीमा के अंतगर्त लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाने एवं स्वास्थ्यगत आपाकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी मण्डियों व फल दुकानों, सब्जी, फल, अनाज की ठेलों, मेडिकल स्थापनाओं, मेडिकल स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट नगर व गुड्स एवं कैरियर सेवाएं,पेट्रोल पंप, गैस एजेन्सी, बैंकिग सेवाए (जहाॅ एक समय में 10 से अधिक व्यक्ति एकत्र न हो), एटीएम,मीडिया संस्थान,पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट,फायर बिग्रेड,टेलीफोन व इंटरनेट सुविधाएं,होटल व रेस्टोरेंट(जहाॅ पक्की स्थायी संरचना व वैद्य लायसेंस उपलब्ध हो),मोबाईल रिचार्ज व सविर्सेस दुकाने,डेलीनीड्स व किराना दुकानें, मिल्क पार्लर, दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों,दुकानों, व्यवसायिक प्रतिस्ठानों को 05 अप्रैल 2020 या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने का निर्देश दिया है। तथा अन्य स्थानों पर भी अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने का निर्देश दिये है।  


कलेक्टर श्री क्षीरसागर ने कहा कि राशन दुकान, मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर सुचारू रूप से नियमित खुलेंगे, ताकि लोगों को दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री आसानी से उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। 

कलेक्टर ने लोगों से अपील कि है कि वेे किसी किस्म की अफवाहों पर भरोसा ना करें, और दुकानों पर अनावश्यक भीड़-भाड़ करने से बचें और वस्तुओं की थोक में खरीदी न करें। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी निर्देशों का पालन न करने पर वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेेणी में आता है एवं आदेश के उल्लंघन किये जाने पर नियमातंर्गत सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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