जशपुर,टीम पत्रवार्ता,12 दिसंबर 2019
नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर बगीचा नगर पंचायत के पार्षद प्रत्याशियों की बैठक आहूत की गई जिसमें रिटर्निंग अधिकारी ने चुनावी खर्च आयव्यय के विवरण संबंधी जानकारी दी।उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।एसडीएम ने सभी प्रत्याशियों को सजग करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के नियमों का सशर्त पालन करें।
निर्वाचन व्यय को लेकर अभ्यर्थियों की बैठक।
बैठक में आरओ श्री मरकाम ने बताया कि पार्षद के लिए खड़े उम्मीदवारों के लिए 50 हजार रुपए की खर्च सीमा निर्धारित की गई है।जिन्हें मतदान तारीख तक 2 बार खर्च का हिसाब देना है।इसके लिए 13 व 17 दिसंबर का समय नियत किया गया है।मतदान के बाद 1 माह के अंदर सम्पूर्ण आय व्यय का ब्यौरा अभ्यर्थी को देना होगा।
उल्लेखनीय है कि नगरीय क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता लागू है जिसके तहत रैली,जुलूस,साउंड के लिए अनुमति आवश्यक है।इसके लिए 24 घंटे पूर्व अभ्यर्थी को आरओ से अनुमति लेनी होगी।मतदान के लिए किसी मतदाता को रिश्वत देना या किसी वस्तु का लेनदेन करना अपराध है जिसपर कड़ी कार्यवाही की बात आरओ श्री मरकाम ने कही है।
उन्होंने बताया कि शासकीय कर्मचारियों के द्वारा चुनाव प्रचार कारण पूर्णतः गलत है जो आचार संहिता का खुला उल्लंघन है।यदि किसी उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी शासकीय कर्मचारी चुनाव प्रचार संपर्क करते पाया जाता है तो उसकी शिकायत आरओ से की जानी चाहिए।
एसडीएम रोहित व्यास ने बताया कि आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर कड़ी कार्यवाही का प्रावधान है।किसी धार्मिक आयोजन,सामूहिक भोज व अन्य कार्यक्रमों में प्रत्याशी के संबंध की पुष्टि होने पर किया गया खर्च प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा वहीं उसपर अधिनियम के तहत कार्रवाई भी होगी।
उन्होंने फ़ोटो वीडियो के प्रमाण के साथ चुनाव अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही।पुष्ट प्रमाण होने पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई की बात कही।उपकोषालय अधिकारी अर्चना भगत,नील कुमार कुजूर,बालेश्वर यादव समेत नगर पंचायत सीएमओ उक्त बैठक में उपस्थित रहे।
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