... Breaking: हाईकोर्ट ने दी दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति..

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Breaking: हाईकोर्ट ने दी दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति..


बिलासपुर(पत्रवार्ता.कॉम) दुष्कर्म पीड़िता को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गर्भपात कराने की अनुमति दे दी है। सिम्स मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डाक्टरों की निगरानी में पीड़िता का गर्भपात किया जाएगा। इससे पहले कोर्ट ने बिलासपुर के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को विशेषज्ञों की टीम से पीड़िता की जांच करा कर दो दिन में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था।


बिलासपुर निवासी युवती पिछले दिनों घर में अकेली थी। इसका लाभ उठाकर युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने दुष्कर्म के बाद उससे शादी करने की बात कही। कुछ दिन बाद युवती को गर्भवती होने का पता चला। आरोपी के विवाह से इन्कार करने पर मामले की रिपोर्ट लिखाई गई। पीड़िता इस अनचाहे संतान को जन्म नहीं देना चाहती है। उसने गर्भपात कराने के लिए डॉक्टरों से संपर्क किया। लेकिन डॉक्टरों के इन्कार करने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की।

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम बनाकर यह रिपोर्ट देने को कहा है कि पीड़िता कितने माह के गर्भ से है, सुरक्षित गर्भपात हो सकता है या नहीं। 

शुक्रवार को सीएमएचओ के रिपोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति देते हुए सिम्स मेडिकल कॉलेज के एक्सपर्ट डाक्टरों की निगरानी में पीड़िता के गर्भपात कराने के निर्देश दिए हैं। 

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