रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 30 जून 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। ये निर्णय किसानों, सरकारी कर्मचारियों, आर्थिक स्थिरता, लॉजिस्टिक्स और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले हैं। प्रमुख निर्णय इस प्रकार है
कृषक उन्नति योजना का विस्तार
मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाया। अब खरीफ 2025 में धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले पंजीकृत किसानों को भी इस योजना के तहत आदान सहायता राशि मिलेगी। यह निर्णय खरीफ 2024 में धान बेचने वाले किसानों को भी लागू होगा, जो खरीफ 2025 में वैकल्पिक फसलों की खेती करेंगे।
छत्तीसगढ़ पेंशन फंड की स्थापना
सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य में पेंशन भुगतान के बेहतर वित्तीय प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और इसके प्रबंधन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह कदम कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राज्य की आर्थिक स्थिरता और दीर्घकालिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन और इसके प्रबंधन संबंधी विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। यह फंड राजस्व में उतार-चढ़ाव का प्रबंधन करेगा और आर्थिक मंदी के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
लॉजिस्टिक्स पॉलिसी-2025
छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी गई। यह नीति भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, निर्यात अधोसंरचना को मजबूत करेगी और ई-कॉमर्स कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करेगी।
ड्राई पोर्ट और इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना से MSME और स्थानीय उत्पादकों को निर्यात बाजार तक पहुंच मिलेगी। यह नीति वन संसाधनों, वनोपज और वनौषधि के निर्यात को बढ़ावा देगी, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी।
जन विश्वास विधेयक-2025
कुछ कानूनों के प्रावधानों को गैर-अपराधीकरण करने के लिए छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी दी गई। इससे व्यवसाय और जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी, साथ ही अनावश्यक न्यायालयीन प्रकरणों और खर्चों में कमी आएगी।
रिडेव्हलपमेंट योजना
विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों के जर्जर भवनों और अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास के लिए सात योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें शांति नगर रायपुर, बीटीआई शंकर नगर रायपुर, कैलाश नगर राजनांदगांव, चांदनी चौक फेस-2 जगदलपुर, सिविल लाइन कांकेर, क्लब पारा महासमुंद और कटघोरा कोरबा शामिल हैं।
पदोन्नति नियमों में छूट
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकार्ड कीपर से तृतीय श्रेणी कार्यपालिक, उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए 5 वर्ष की अर्हकारी सेवा को एक बार के लिए 2 वर्ष करने का निर्णय लिया गया।ये निर्णय छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त, रोजगारोन्मुखी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।
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