... GST ब्रेकिंग पत्रवार्ता : जानें GST कौंसिल के अहम् निर्णय,"छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर",क्या "सस्ता-क्या महंगा" किसे किया गया टैक्स फ्री ..? जीएसटी में आधार लिंक जरुरी क्यों..? अब किसे नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट...?

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GST ब्रेकिंग पत्रवार्ता : जानें GST कौंसिल के अहम् निर्णय,"छोटे व्यापारियों के लिए अच्छी खबर",क्या "सस्ता-क्या महंगा" किसे किया गया टैक्स फ्री ..? जीएसटी में आधार लिंक जरुरी क्यों..? अब किसे नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट...?



रायपुर,टीम पत्रवार्ता,21 सितम्बर 2019

केंद्र सरकार पर घटते जीडीपी के दबाव व आर्थिक मंदी को दूर करने के लिए जीएसटी कौंसिल की बैठक में कई अहम निर्णय लेते हुए मौजूदा जीएसटी के नियमों में बदलाव किया गया है।माना जा रहा है कि इस बदलाव से मध्यम वर्ग के व्यापारियों को ख़ासा लाभ होगा वहीँ टैक्शेसन में आसानी होगी

जीएसटी काउंसिल ने आर्थिक सुस्ती के बीच हुई अपनी 37वीं बैठक में जूलरी,वाहन और होटल इंडस्ट्री को राहत देने का फैसला किया। इसके विपरीत, कैफीन वाले पेय पदार्थों तथा रेल गाड़ी के सवारी डिब्बे एवं वैगन पर जीएसटी का बोझ बढ़ाया गया है। गोवा की राजधानी पणजी में जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णयों के मुताबिक नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।

जीएसटी कौंसिल में लिए गए निर्णय को सरल शब्दों में समझने के लिए पत्रवार्ता की टीम ने बात की टैक्स कंसल्टेंट संजय अग्रवाल से जिन्होंने बताया कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार व्यापारियों को थोड़ी राहत मिलेगी वहीँ समय पर फाइलिंग को उन्होंने बेहद जरुरी बताया। 

संजय अग्रवाल ने बताया कि अनाज, दाल, फल, साग- सब्जी, मसाले, गन्ना, कॉटन, पाट, तम्बाकू पत्ता, चावल, चाय, कॉफ़ी, पान पत्ता, सुपारी, कोपरा, गुड़, इंडिगो, तेन्दु पत्ता, आदि के स्टोरेज और वेयरहाउसिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा।वहीँ सूखी इमली,पत्ते,फूल,वृक्ष की छाल से बने प्लेट,कप पर जीएसटी नहीं लगेगा



वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के 12 फैसले


सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें उन्होंने कहा कि रेपो रेट से ब्याज दरें भी जुड़ेंगी. रेपो रेट कम होने पर होम और कार लोन सस्ते होंगे

कर्ज की अर्जियां ऑनलाइन देखी जा सकेंगीलोन सेटलमेंट की शर्तों को आसान बनाया जाएगा हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को भी 30 हजार करोड़ रुपये देने का ऐलान

अब से 60 दिनों के अंदर जीएसटी का रीफंड मिलेगावहीं, लघु उद्योंगों को 30 दिन में जीएसटी का रीफंड मिलेगा इसी तरह एमएसएमई ऐक्ट में उद्योंगों की एक ही परिभाषा होगी उन्होंने कहा की डीमैट खातों में भी आधार की केवाईसी चलेगीसरकारी काम के लिए वक्त पर पैसा जारी किया जाएगा

31 मार्च 2020 तक खरीदी गईं बीएस फोर गाड़ियां अब मान्य होंगी रजिस्ट्रेशन फीस में बढ़ोतरी भी जून 2020 तक टाल दी गई हैवित्त मंत्री ने कहा कि घर खरीदारों की भी जल्द राहत मिलेगीनई सरकारी गाड़ियों की खरीद पर रोक भी हटा ली गई हैइस पर सरकार बेहद गंभीरता से काम कर रही है

लॉन्ग,शॉर्ट टर्म कैपिटेल गेन सरचार्ज वापस लिया जाएगा सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनस और ईज ऑफ लिविंग पर फोकस कर रही हैअब विजयादशमी से केंद्रीय सिस्टम से नोटिस भेजे जाएंगे टैक्स के नाम पर किसी को परेशान नहीं किया जाएगा

स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों की दिक्कतों को दूर करने के लिए उनके लिए एंजल कर के प्रावधान को भी वापस लेने का फैसला किया गया है उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के सदस्य के तहत स्टार्टअप्स की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा

निर्यात उत्पादों पर करों एवं शुल्कों से छूट (रोडीटीईपी) अमल में आ जाएगी यह देश से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना (एमईआईएस) की जगह लेगीइस योजना से सरकारी राजस्व पर 50 हजार करोड़ रुपये का प्रभाव पड़ने का अनुमान है

इसके अलावा निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) निर्यात ऋण बीमा योजना का दायरा बढ़ाएगा इस पहल की सालाना लागत 1,700 करोड़ रुपये आएगी

इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक रिफंड,प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर बंदरगाहों और हवाईअड्डों पर माल की अवाजाही में लगने वाले समय को दिसंबर से कम करने तथा मुक्त व्यापार समझौता उपयोग मिशन की भी स्थापना करने का निर्णय लिया गया

सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम ऐलान किए हैंएक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए 36,000 करोड़ से 68,000 रुपए और दिए जाएंगे

नई योजना रेमिशन ऑफ ड्यूटीज-टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट के जरिए एक्सपोर्टर को 50 हजार करोड़ रुपए का फायदा दिया जाएगा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री निर्यात के  लिए ई-कॉमर्स का इस्तेमाल कर पाएगी

फंड की कमी से अटके मिडिल क्लॉस किफ़ायती हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सहायता दी जाएगीइसके लिए सरकार 10000 करोड़ देगीलेकिन इसका लाभ वही बिल्डर्स उठा पाएंगे जिनका  NPA नहीं है और न ही जिनके केस दिवालिया अदालत में चल रहे हैं  


जीएसटी कौंसिल की ख़ास बातें 

1.यदि आपका टर्नओवर 2 करोड़ रूपए तक है,तो Annual Return फाइल नहीं भी करेंगे तो चलेगा
FOR FY 2017-18 और FY 2018-19 के लिएसाथ ही साथ Annual Return और GSTR 9C (Reconciliation Statement) को और सरल बनाया जायेगा |

2. अगर आप GSTR 3B फाइल करते हैं मगर GSTR 1 फाईल नहीं करते हैं तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं ले पायेंगे


3. जीएसटी के नए फॉर्म अक्टूबर 2019  के बजाय अब अप्रैल 2020 सेआएंगे 


4. डिस्काउंट के स्पष्टीकरण पर सर्कुलर 105/24/2019-GST dated 28.06.2019 जारी किया गया था,उसे अब निरस्त कर दिया गया है


5.अब जीएसटी का  रिफंड CGST हो या SGST, एक ही अथॉरिटी से 24/09/2019 से  मिल जायेगा अब तक CGST का रिफंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिस और SGST का रिफंड  स्टेट गवर्नमेंट की ऑफिस देती थी और आपसी तालमेल न होने से रिफंड मिलने में अच्छी खासी देरी होती है


6.आधार को जीएसटी रजिस्ट्रेशन और रिफंड से जोड़ा जायेगा 


7. बोगस बिल और fraudulent रिफंड पर लगाम लगाने के लिए अब टैक्सपेयर को risky exporter और risky new taxpayer में classify किया जायेगा और ऐसा मैकेनिज्म डेवेलप किया जायेगा जिससे वो इनपुट क्रेडिट को आगे pass-on नहीं कर  पायेंगे


जीएसटी काउंसिल ने छोटे व्यापारियों को दी सालाना रिटर्न भरने से छूट, होटल इंडस्ट्री को टैक्स में राहत



आम आदमी से जुड़े कुछ फैसले

1. होटल रूम रेंट पर जीएसटी टैरिफ में बदलाव किए गए हैं 1000/- रूपए से 7500/- रूपए तक के रूम रेंट पर 12% की दर से जीएसटी लगेगा और उसके ऊपर 18% की दर से


2. Wet Grinder जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में मिक्सी कहते है, उस पर जीएसटी की रेट 12% से घटाकर 5% की जायेगी

3. Energy Drinks जिसमे कैफीन होता है, उसे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता है | उस पर जीएसटी के दर को बढाकर 28% तो किया ही गया है ,साथ ही साथ 12% सेस भी लगाया गया हैइससे इनकी सेल्स प्राइस बढ़ेगीअगर आम भाषा में कहा जाये तो रेड बुल के 100 रूपए के डिब्बे पर तक़रीबन 20 से 25 रूपए तक अधिक लगेंगे


4. आउटडोर  कैटरिंग पर जीएसटी की दर को घटाकर 5% कर दिया गया है पर इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा हालाँकि होटल जहाँ रूम टैरिफ 7500/- रूपए से अधिक है,वहां जीएसटी की रेट 18% होगी मगर इनपुट क्रेडिट के साथ


5.  सूखी इमली, पत्ते, फूल, वृक्ष की छाल से बने प्लेट, कप पर जीएसटी नहीं लगेगा


6. कट एंड पॉलिश सेमी प्रेसियस स्टोन जैसे की पत्थर,मूंगा,नीलम,पुखराज आदि पर जीएसटी की दर को 3% से घटाकर 0. 25% किया गया है


7. बादाम दूध (Almond Milk) पर जीएसटी की दर को 18% किया जायेगा

बिज़नेस से जुड़े कुछ फैसले

1. डायमंड के जॉब वर्क पर जीएसटी की रेट 5% से घटाकर 1.50% की गयी है | साथ ही साथ मशीन जॉब वर्क पर जीएसटी की रेट को 18% से 12% किया गया हैबस बॉडी बिल्डिंग पर जीएसटी की रेट 18% यथावत रहेगी प्रिंसिपल को सलाह है की ITC 04 रिटर्न अप्रैल 2019 से जरूर फाइल करें


2. अनाज, दाल, फल, साग- सब्जी, मसाले, गन्ना, कॉटन, पाट, तम्बाकू पत्ता, चावल, चाय, कॉफ़ी, पान पत्ता, सुपारी, कोपरा, गुड़, इंडिगो, तेन्दु पत्ता आदि के स्टोरेज और वेयरहाउसिंग पर जीएसटी नहीं लगेगा

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