... सरोकार : एसडीएम ने शहरी क्षेत्र में "नवीनीकरण पट्टे" प्रदान किये,बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने मिला भूमि स्वामी हक़

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सरोकार : एसडीएम ने शहरी क्षेत्र में "नवीनीकरण पट्टे" प्रदान किये,बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने मिला भूमि स्वामी हक़





जशपुर,टीम पत्रवार्ता 13 फ़रवरी 2020

जशपुर एसडीएम दशरथ सिंह राजपूत ने जशपुर नगरीय क्षेत्र में स्थायी पट्टेधारियों का नवीनीकरण कर पट्टा प्रदान किया। एसडीएम ने बताया कि पट्टेदारों को पूर्व से गैर रियायती स्थायी पट्टे प्राप्त थे। उन्होंने बताया कि शासन की नवीन योजना अंतर्गत प्रचलित गाइडलाइन दर पर भूमि के बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने पर उनको भूमि स्वामी हक़ प्रदान किया जा रहा है।

इसी तरह रियायती स्थायी पट्टेदारों को 102 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने पर उन्हें भूमि स्वामी हक़ प्रदान किया जाना है। एसडीएम ने बताया कि उक्त अधिकार प्राप्त होने से पट्टा धारकों को अब पट्टों के नवीनीकरण कराने की ज़रूरत नहीं होगी। जिससे पट्टेदारों को राहत मिलेगी। भूमि स्वामी हक़ प्राप्त होने से यह ज़मीन डाईवर्टेड होगी, जिसका उपयोग भूमि स्वामी की हैसियत से कर सकेगा। 

उन्होंने बताया कि शीघ्र ही अतिक्रमित शासकीय भूखंडों के व्यस्थापन के संबंध में शासन द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में स्थित अतिक्रमित शासकीय भूमि का भूमि स्वामी हक़ प्राप्त करना चाहता है तो प्रचलित गाइडलाइन दर पर बाजार मूल्य का 152 प्रतिशत राशि देकर भूमि स्वामी हक़ प्राप्त किया जा सकता है। 

उक्त राशि जमा करने पर जमीन का भूमि स्वामी हक़ प्राप्त करने के लिए पात्र हो जाएगा और राशि जमा करने के बाद वह पट्टे की भूमि के संबंध में राज्य शासन के पट्टेदार न होकर उसे आबंटित भूमि का पूर्ण रूपेण भूमि स्वामी होगा। इस प्रकार की भूमि के संदर्भ में उन्हें ऐसा भूमि स्वामी अधिकार होगा, जो अधिकार एक निजी डाईवर्टेड भूमि के भूमि स्वामी को प्राप्त होता है।

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