... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने बड़ा निर्देश,5 अगस्त तक गठित करनी होगी आंतरिक शिकायत समिति, नहीं तो लगेगा ₹50,000 जुर्माना।

पत्रवार्ता में अपनी ख़बरों के लिए 7000026456 पर व्हाट्सप करें

Breaking News

📰 ताज़ा खबर: प्रधानमंत्री ने नई योजना की घोषणा की | मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया | शेयर बाजार में तेज़ गिरावट

ब्रेकिंग पत्रवार्ता : कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने बड़ा निर्देश,5 अगस्त तक गठित करनी होगी आंतरिक शिकायत समिति, नहीं तो लगेगा ₹50,000 जुर्माना।

 


जशपुर,टीम पत्रवार्ता, 1 अगस्त 2025

महिला एवं बाल विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन के निर्देश जारी किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑरेलियानो फर्नांडिस बनाम गोवा राज्य के महत्वपूर्ण फैसले के आलोक में सभी शासकीय व अशासकीय संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि जहां 10 या उससे अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, वहां 5 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से ICC का गठन करें।

यह निर्देश सभी प्रकार के कार्यालयों, संगठनों, संस्थाओं, कंपनियों, प्रतिष्ठानों, सोसाइटियों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी क्षेत्रों पर लागू होगा, चाहे वे सरकारी नियंत्रण में हों या निजी क्षेत्र में पंजीकृत।

अधिनियम की धारा 4 के अनुसार – समिति गठन अनिवार्य है।

धारा 26 के तहत – समिति नहीं बनाने पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह निर्देश सभी शासकीय विभागों, निगमों, बोर्डों, स्थानीय निकायों, निजी कंपनियों, विद्यालयों, अस्पतालों, औद्योगिक इकाइयों आदि के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ लागू होगा।

समस्त कार्यालय प्रमुखों और नियोक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे 5 अगस्त 2025 तक अनिवार्य रूप से समिति का गठन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

Post a Comment

0 Comments

Random Posts

पत्रवार्ता में अपनी ख़बरों के लिए 7000026456 पर व्हाट्सप करें

यह भी पढ़ें

खबर पत्रवार्ता : जिस पंचायत में दी सेवा, उसी पंचायत की निस्तारी जमीन पर किया कब्जा! ग्रामीणों में आक्रोश, सचिव दंपति ने उठाया प्रशासनिक शून्यता का फायदा।

जशपुर : ये है जल जीवन मिशन की हकीकत!देखिए ग्राउंड रिपोर्ट